राज्यसभा (Rajyasabha)-

  • राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था।
  • 13 मई 1952 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था।
  • राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं।
  • राज्यसभा स्थाई सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता।
  • राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है।
  • राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है।
  • राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे।
  • 1952 से 1956 तक लॉटरी सिस्टम के द्वारा सदस्य हटाए गए अर्थात 4 साल तक लॉटरी सिस्टम के द्वारा सदस्य हटाए।
  • 1952 में कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों को लॉटरी सिस्टम द्वारा हटा दिया गया फिर 1954 में शेष बचे सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों को भी लॉटरी सिस्टम द्वारा हटा दिया गया एवं शेष बचे एक तिहाई सदस्य 1956 में हट गए।
  • हर राज्य से अलग-अलग सदस्य राज्यसभा में जाते हैं।
  • राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है।
  • धन विधेयक मामले में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है यदि इस मामले में 14 दिन मे विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो स्वीकार कर सकती और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है।
राज्यसभा-(Rajyasabha)


राज्यसभा की सीटें (सदस्य) का निर्धारण-

  • राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती है।
  • अभी तक राज्यसभा में 245 सीटें हैं।
  • 245 सीट= [{233 सीट राज्य से (MP) जिन्हें MLA द्वारा भेजा गया एवं इन्हीं 233 सीटों में 4 सीट केंद्र-शासित प्रदेशों से (दिल्ली व पुडुचेरी से) आती है।} + {12 सीटें जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाजसेवा इन क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति अकेले इन 12 सीट पर सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है।}]

राज्यसभा का सभापति-

  • हमेशा देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • सभापति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
  • उपराष्ट्रपति को कभी भी राष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता बल्कि उसे हमेशा राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इन्हें 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है।

उपसभापति-

  • उपसभापति राज्यों का ही सदस्य होते हैं।
  • सभापति कभी भी अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देगा। हमेशा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। जबकि
  • उपसभापति हमेशा अपना इस्तीफा सभापति को देगा। वह सभापति बाद में उपराष्ट्रपति पहले है।
  • राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए जबकि सभापति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि वह उपराष्ट्रपति पहले और सभापति बाद में है।