लॉकडाउन 4.0:-

  • केंद्र ने देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन (lockdown 4 in india) बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में केंद्र ने कुछ रियायतें दी हैं वहीं कुछ मामलों में बंदिश (lockdown latest update) बरकरार रखी है।
  • देश भर में चल रहे लॉकडाउनको 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन का मतलब है कि कुल 68 दिनों तक देश में सामान्‍य गतिविधियों पर रोक रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
  • इसमें सरकार की ओर से उन गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिनकी लॉकडाउन के इस चरण में भी इजाजत नहीं है। मसलन, रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा की अनमुति नहीं है। हां जिन मामलों में गृहमंत्रालय ने मंजूरी दी है वे इससे बाहर रहेंगे। शैक्षणिक संस्‍थान बंद रहेंगे। इसकी जगह ऑनाइल पढ़ाई करने का विकल्‍प है।

क्या रहेगा बन्द:-

  • सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध,पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी,स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट,सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद, कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से सील, ऑफिस, फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयां-कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगी रोक।
लॉकडाउन-4.0, lockdown-4.0
  • होटल और रेस्‍टोरेंट वगैरह भी बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम वगैरह पर उसी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा जैसा लॉकडाउन के शुरू से था। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक हर तरह के सामाजिक आयोजनों पर बैन जारी रहेगा। इसी तरह पूजापाठ के सभी स्‍थल जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी।

लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू:-

  • ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्‍यादा है, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों को घर में ही रहना है। लेकिन कोई आवश्‍यकता पड़ने पर या स्‍वास्‍थ्‍य की दृष्टि से उन्‍हें छूट दी जा सकती है। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसका मतलब है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।

इन चीजों में मिली छूट:-

  • हालांकि, नए दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 3 के मुकाबले कुछ छूट भी दी गई हैं। जैसे, राज्‍य आपसी सहमति से बस चला सकते हैं। रेड जोन में नाई की दुकानें, स्‍पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है।
  • घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एंबुलेंस सेवा चालू रहेगी, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा,रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी होगी,खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति, केवल पूजा स्थल पर कुछ चिन्हित लोग ही रहेंगे,
  • बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं- इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। आप जरूरी काम वाले कारण के साथ घर से बहार निकल सकते हो, ऑटो टैक्सी (1+1), बाइक (1+1), कार (1+2) चलेगी ,शराब, पॉन शॉप्स, सिगरेट की दुकानें खुलेगी ,सैलून और स्पा,कोरियर, पोस्ट, डाक, कृषि संबंधित कार्य जारी रहेंगे ,ई कॉमर्स जरूरी सामान,ई कॉमर्स गैर जरूरी सामान जारी रहेंगे।