संसद-सदस्य से संबंधित कुछ विशेष बातें-
- किसी संसद-सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अन्तिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है।
- एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है।
- यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है।
- संसद-सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात् निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है।
- भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गयी है।
- यदि कोई सांसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिये बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रु० दण्डस्वरूप देने होंगे।
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