महान्यायवादी-

महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है।
महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
यह केन्द्र सरकार का कानूनी सलाहकार (सरकार का वकील) होता है।

Attorney-General-of-India

नियुक्ति-

राष्ट्रपति केन्द्र सरकार के परामर्श से करता है।

कार्यकाल-

राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयन्त पद पर रहते हैं अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक अपने पद पर बना रहता है।

त्यागपत्र-

 राष्ट्रपति को सौंपता है।

योग्यता-

विधि (कानून) का ज्ञाता हो।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो।

शक्तियां-  

संसद का सदस्य न होने पर भी वह दोनों सदनों की बैठक मे भाग ले सकता है और बोल भी सकता है किंतु संसद के किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता।
किसी भी न्यायालय में सरकार की और से भाग लेती है।
वर्तमान 2019 में भारत के  महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल है।

वेतन-

महान्यायवादी को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

सॉलिसिटर जनरल- 

सॉलिसिटर जनरल भी विधि अधिकारी होता है।
जो महान्यायवादी का सहयोगी होता है।

कार्य तथा ऊर्जा (Work and energy)